एमएसएमई पॉलिसी में रिसाईकिल प्लांट लगाने पर मिलेगा रिप्स 2019 के तहत लाभ – उद्योग मंत्री

एमएसएमई पॉलिसी में रिसाईकिल प्लांट लगाने पर मिलेगा रिप्स 2019 के तहत लाभ – उद्योग मंत्री

एमएसएमई पॉलिसी में रिसाईकिल प्लांट लगाने पर मिलेगा रिप्स 2019 के तहत लाभ
– उद्योग मंत्री
जयपुर, 13 सितम्बर। उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि फिलहाल कबाड़ और रद्दी खरीद को लेकर निगरानी तंत्र नहीं बनाया हुआ है। फिर भी विभाग में चर्चा कर निगरानी तंत्र विकसित करने की कोशिश की जायेगी। वहीं,एमएसएमई पॉलिसी में कोई रिसाईकिल प्लांट लगाएगा तो उन्हें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 का लाभ दिया जायेगा।
श्री मीणा शून्यकाल में विधायक श्री मदन प्रजापत की ओर से कागज की रद्दी एवं स्क्रेप लोहे की खरीद से रिसाईकिल करने की प्रक्रिया तक निगरानी तंत्र स्थापित करने एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे।
श्री मीणा ने बताया कि कबाड़  व्यवसाय में कागज की रद्दी एवं स्क्रेप लोहे की खरीद से लेकर रिसाईकिल करने की प्रक्रिया तक निगरानी तंत्र बनाने एवं इससे राज्य का राजस्व बढ़ने संबंधी प्रस्ताव नीतिगत है। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग की ओर से वर्तमान में राज्य में वेस्ट मेटेरियल का उपयोग कर इस्तेमाल करने योग्य अथवा अन्य उत्पाद का निर्माण करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर को थ्रस्र्ट सेक्टर मानते हुए अतिरिक्त परिलाभों का प्रावधान किया गया है। साथ ही टैक्सटाइल सेक्टर की परिभाषा में ‘फाइबर मैन्यूफ्रैक्चर्ड फ्रॉर्म रिसाईकिल ऑफ पीईटी बोटल्स‘ भी सम्मिलित है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी इकाई द्वारा वेस्ट मेटेरियल का उपयोग कर इस्तेमाल करने योग्य अथवा अलग तरह के उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो वह इकाई मैन्यूफ्रैक्चरिंग यूनिट के रूप में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के परिलाभों के लिए पात्र है।

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