जिला कलेक्टरों को  ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों को  प्रतिबंधित करने के दिए निर्देश  29 अक्टूबर एवं 04 नवम्बर को होगी ध्वनि अनुश्रवण एवं वायु प्रदूषण स्तर की जांच

जिला कलेक्टरों को ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों को प्रतिबंधित करने के दिए निर्देश 29 अक्टूबर एवं 04 नवम्बर को होगी ध्वनि अनुश्रवण एवं वायु प्रदूषण स्तर की जांच

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जिला कलेक्टरों को  ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों को प्रतिबंधित करने के दिए निर्देश 29 अक्टूबर एवं 04 नवम्बर को होगी ध्वनि अनुश्रवण एवं वायु प्रदूषण स्तर की जांचजयपुर, 29 अक्टूबर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को पटाखों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों को प्रतिबंधित करने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। मण्डल सदस्य सचिव श्री आनन्द मोहन ने बताया कि दीपावली के अवसर पर प्रदेश में नागरिकों द्वारा रात्रि काल में पटाखे व आतिशबाजी की जाती है जिससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है अपितु वायु प्रदूषण भी फैलता है। इस सम्बन्ध में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा 18 जुलाई, 2005 को पारित निर्णय में पटाखों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य मण्डल द्वारा राजस्थान मण्डल कार्यालय यथा अलवर, बालोतरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, चित्तौड़गढ, जोधपुर, किशनगढ, कोटा, पाली, सीकर, उदयपुर, एवं जयपुर शहर में 29 अक्टूबर (दीपावली पूर्व) एवं 04 नवम्बर को ध्वनि अनुश्रवण एव वायु प्रदूषण स्तर की जांच की जाएगी। राज्य मण्डल द्वारा वायु की गुणवत्ता की जांच हेतु जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर एवं अलवर में वायु परीवीक्षा भी की जायेगी। —–

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