JNU देशद्रोह केस की 15 मार्च से सुनवाई शुरू, कन्हैया कुमार समेत 9 लोगों को समन जारी
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 अन्य लोगों को अदालत ने समन जारी किया है. इन सभी के खिलाफ साल 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में अभियोजन स्वीकृति मिलने के 1 साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया है.
पुलिस ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि कुमार ने एक जुलूस का नेतृत्व किया और समर्थन किया. पुलिस का दावा है कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने वाले दिन आयोजित किये गये एक कार्यक्रम के दौरान कुमार ने आरोपी अन्य लोगों के साथ 9 फरवरी, 2016 को जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगाए.
अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यानि पटियाला हाउस कोर्ट डॉ. पंकज शर्मा ने कुमार, सैयद उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्टू, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, रईस रसूल, बसारत अली और खालिद बशीर भट्ट के खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लिया. इस दौरान जज ने कहा, अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह विभाग, GNCT द्वारा पहले ही दायर कर दी गई है. आरोप पत्र को गंभीरता से पढ़ने के बाद सभी आरोपी व्यक्तियों को तलब किया गया है. मुकदमे का सामना करने के लिए उन्हें 15 मार्च 2021 को तलब किया गया है.
आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 124 A (देशद्रोह), 323, 465 (जालसाजी), 471 , 143, 149, 147 (दंगा) और 120 बी (आपराधिक साजिश) लगाई गई है. ट्रायल शुरू करने का आदेश पिछले साल मिला है. पुलिस ने दावा किया कि मंजूरी ना मिलने के चलते ट्रायल रुका हुआ था. दूसरी ओर भाजपा के कई नेताओं ने AAP पर आरोप लगाया कि वह छात्रों का बचाव कर उनके खिलाफ ट्रायल के आदेश नहीं दे रही.
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