50 हजार रुपये तक के लघु अवधि के कृषि Loan की नहीं होगी वसूली कोविड-19 के दौर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत देने का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में हाल ही में झारखंड सरकार ने किसानों (Farmer) का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है. इसके तहत राज्य के दो लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
बता दें कि झारखंड सरकार से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया जा रहा है. इसके बाद अब झारखंड सरकार ने भी किसानों के हित में कर्जमाफी का फैसला लेकर किसानों को राहत दी है. अब झारखंड सरकार भी किसानों का कर्ज माफ कर रही है. झारखंड सरकार राज्य के किसानों के लिए 50,000 रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण माफ कर रही है।
राज्य के मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में फसल कर्ज माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप किसानों के कृषि ऋण माफ कर रही है। बता दें कि झारखंड सरकार ने अपने चुनावी ऐलान में ही किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था.
2 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ झारखंड सरकार ने राज्य के 2 लाख 46 हजार 012 किसानों के कृषि ऋण माफ किए हैं. इन किसानों के 980 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए गए हैं। झारखंड सरकार राज्य के किसानों को कृषि ऋण माफी के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिए गए अल्पकालिक कृषि ऋण को माफ किया जाएगा। इसके तहत 50 हजार रुपये का कर्ज माफ किया जा रहा है।
राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कहा है कि बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़ों में किसानों की कर्जमाफी में कुल 9,02,603 (संशोधित) कर्जदार किसान हैं, जिनमें से अब तक बैंक ने वसूली की है. 5,61,333 किसान। डेटा अपलोड किया जाता है। इसमें से सरकार अब तक 2,46,012 किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है। किसानों की कर्जमाफी में कुल 980.06 करोड़ की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के राशन कार्ड (उजला राशन कार्ड सहित) का उपयोग ऋण माफी की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
SLBS के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक राज्य में लगभग 12.93 लाख अल्पकालीन फसल ऋण खाते हैं, जिनमें लगभग 5,800 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। हालांकि, 12.93 लाख खातों में से, 9.07 लाख खाते मानक खाते हैं और बाकी या तो एनपीए खाते हैं या खाते को बट्टे खाते में डालते हैं। झारखंड राज्य के रियात या गैर रियात जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिनका किसी मान्यता प्राप्त बैंक से 31/03/2020 तक बकाया ऋण है, आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा संचालित ऋण माफी योजना के तहत एक परिवार के एक सदस्य का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। इसके लिए किसान को अपने आधार नंबर या राशन कार्ड की कॉपी के साथ सामान्य सेवा केंद्रों/बैंक शाखा में जाना होगा। इसके बाद किसान के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से किसान के बकाया की पुष्टि की जाएगी। उसके बाद आपके आवेदन को ई-केवाईसी के जरिए प्रमाणित करना होगा।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा खरीफ फसल 2020 एवं रबी फसल 2020-21 में दिये जाने वाले अल्पकालीन फसल ऋण के भुगतान की तिथि बढ़ा दी गयी है. इस संबंध में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक आरएस भदौरिया ने बताया कि आयुक्त सहकारिता द्वारा फसल ऋण की अदायगी की तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है. अल्पकालीन फसल ऋण का उपयोग करने वाले किसान ऋण की राशि 30 जून तक जमा कर सकते हैं. महाप्रबंधक ने कहा कि नाबार्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसानों को 2 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. दी जाएगी। सभी कर्जदार किसानों को कर्ज की रकम बैंकों को तय तारीख से पहले चुकानी होगी।
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