25 सितम्बर को होगा लोक अदालत का आयोजन

25 सितम्बर को होगा लोक अदालत का आयोजन

25 सितम्बर को होगा लोक अदालत का आयोजन
जयपुर, 24 सितम्बर। जयपुर राज्य सूचना आयोग ने वर्षों से लंबित चल रहे सूचना अधिकार आवेदनों के निस्तारण के लिए लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े कुल 268 मामलों की सुनवाई के लिए 25 सितम्बर को लोक अदालत की पहल की है। यह पहला मौका है जब लंबित पड़े आवेदन और अपीलों के निस्तारण के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है।
आयोग ने प्राधिकरण के विरूद्ध दायर अपील और मामलों की सूची तैयार कर पक्षकारों को 25 सितम्बर के दिन सुनवाई में उपस्थित होने को कहा गया है। उस दिन मुख्य सूचना आयुक्त श्री डी.बी. गुप्ता सहित सभी पांचों सूचना आयुक्त, जोनवार मामलों की सुनवाई कर निस्तारण करेगें।
इस सुनवाई में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ राज्य सूचना आयुक्त इन मामलों की सुनवाई करेगें। इन सभी मामलों में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी आयोग ने तलब किया है और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सूचना अधिकार के मामलों में लोक अदालत का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। राज्य आयोग के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े मामले काफी संख्या में है। इसलिए लोक अदालत आयोजित कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। ताकि नागरिकों को जल्दी राहत मिल सके।
लोक अदालत की तैयारी के संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त श्री डी.बी.गुप्ता ने सभी राज्य सूचना आयुक्तों के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड, श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़, श्री नारायण बारेठ, शीतल धनकड़ के साथ आयोग की सचिव श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, रजिस्ट्रार श्री राधे प्रताप सिंह तथा उप सचिव श्रीमती सुमन मीणा भी मौजूद थे। आयोग ने इस विशेष सुनवाई के लिए शनिवार 25 सितम्बर 2021  का दिन निर्धारित किया है। उस दिन आयोग का नियमित कार्य दिवस भी नहीं है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में माह अप्रेल व मई में आयोग ने जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम एवं राज्य के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल उदयपुर में इसी तरह लोक अदालत आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया था। लेकिन यकायक कोरोना की गहनता बढ़ने और लॉक डाउन लगने से उन्हें रद्द करना पड़ा। अब पुनः उस प्रक्रिया को गति दी जा रही है।

G News Portal G News Portal
36 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.