हिंसा की CBI जांच के खिलाफ SC पहुंची ममता दीदी
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था. हाईकोर्ट ने जिस आधार पर जांच के आदेश दिए हैं, वो एकतरफा हैं. बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे.
ममता सरकार का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट दुर्भावना से ग्रसित है. जब राज्य सरकार हिंसा की जांच कर रही है तो फिर सीबीआई से जांच कराना राज्य के अधिकारों का हनन है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी को पैनल बनाने का अधिकार दिया है.
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