लड़की का पीछा करता था ‘मनचला’, अब अदालत ने सुनाई है ऐसी सजा जिससे उतर जाएगा ‘भूत’
लाख जागरुकता फैलाने के बावजूद हमारे देश में हर दिन लड़कियों को परेशान किए जाने के मामले सामने आते हैं. घर से स्कूल, कॉलेज और जॉब के लिए निकली लड़कियां रास्ते में मनचले व मनबढ़ युवकों के द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत भी करती है और सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी साझा करती है. महाराष्ट्र के ठाणे में 5 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, मामले में देर से ही सही लेकिन एक उम्मीद जगाने वाले फैसला किया गया है. यहां ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की का पीछा करने के जुर्म में 24 वर्षीय युवक को 22 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
हाल ही में जारी आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी यानि पीछा करना और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत दोषी करार दिया. अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था. लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज करायी थी.
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