कोरोना गाइड लाइन के संबंध में गृह विभाग के नए दिशा निर्देश

कोरोना गाइड लाइन के संबंध में गृह विभाग के नए दिशा निर्देश

कोरोना गाइड लाइन के संबंध में गृह विभाग के नए दिशा निर्देश

बढ़ते कोरोना मरीजो को लेकर गृह विभाग सख्त,

गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन,

किराने की दुकान, सब्जी मंडी, सब्जी ठेले वाले अब सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगे,

डेयरी और दूध की दुकाने सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी,

डेयरी,दूध की दुकाने,सब्जी मंडी और फल विक्रेता शनिवार और रविवार को भी खोल सकेंगे,

शादी समारोह में 50 आदमी होंगे शामिल,3 घंटे में करनी होगी शादी

निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प और एलपीजी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे

राज्य में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रैल से यात्रा नही कर सकेंगे।

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