दिव्यांगों को डोर-टू-डोर वैक्सीन देने पर केंद्र को नोटिस, SC ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब

दिव्यांगों को डोर-टू-डोर वैक्सीन देने पर केंद्र को नोटिस, SC ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब

दिव्यांगों को डोर-टू-डोर वैक्सीन देने पर केंद्र को नोटिस, SC ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के दिव्यांगों को डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल अदालत की सहायता करें. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि इस महत्वपूर्ण मामले में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इवारा फाउंडेशन ने याचिका दाखिल कर दिव्यांग लोगों को घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि ये लोग सरकार द्वारा बनाए गए टीका केंद्रों पर जाकर वैक्सीन नहीं लगवा सकते, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो उनके घर-घर जाकर टीकाकरण करे.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यों को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि फिर तो मामले में 2 हफ्ते छोड़ो, 2 महीने तक जवाब का इंतजार करना होगा. यानी राज्यों को अगर नोटिस जारी किया तो वो जवाब देने में 2 महीने तक का समय लगा देंगे.

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