1 अप्रैल से नए नियम लागू, अब हर कार में फ्रंट एयरबैग होंगे अनिवार्य
अब हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना अनिवार्य होगा. 1 अप्रैल 2021 से ये नियम लागू कर दिया जाएगा. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को इसे लेकर एक प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूर कर लिया गया है.
अब सिर्फ कारों के ड्राइवर्स के लिए हीं नहीं बल्कि उसके साथ बैठने वाले यात्री के लिए भी एयरबैग देना जरूरी होगा. कानून मंत्रालय ने सड़क और परिवहन मंत्रालय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अगले 3 कामकाजी दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. मतलब 1 अप्रैल 2021 के दिन या इसके बाद बनी कारों में 2 फ्रंट एयरबैग जरूरी होगा.
मौजूदा कारों के मॉडल्स के लिए नया नियम 31 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा, जिसकी पहले प्रस्तावित डेडलाइन जून 2021 थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है. पिछले साल दिसंबर में सरकार ने सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के लिए लोगों से प्रतिक्रियाएं और सुझाव मांगे थे. हालांकि इससे ऑटो कंपनियों की लागत में भी बढ़ोतरी होगी.
ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एयरबैग्स AIS 145 Bureau of Indian Standards act, 2016 के तहत बने होंगे. अभी सभी कारों में सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य है, लेकिन साथ में बैठ यात्री के लिए एयरबैग जरूर नहीं है, जिससे दुर्घटना के वक्त गंभीर चोट और मौत का भी डर रहता है. आपको बता दें कि ज्यादातर कारों में स्पीड अलर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स अनिवार्य हैं, लेकिन जिंदगी बचाने वाला एयरबैग अनिवार्य नहीं है.
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