राजस्थान में अब पुलिस थानों व ऑफिस में धार्मिक या पूजा स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी एडीजी, आईजी, एसपी व पुलिस कमिश्नर के नाम से एक पत्र लिखा है। पुलिस आवास विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) ए. पोन्नूचामी ने यह आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों में पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों व पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जन सहभागिता से पूजा स्थलों के निर्माण करवाने में बढ़ोतरी हुई है, जो कि कानून के दायरे में नहीं है। आदेशों में कहा गया है कि ‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ भी सार्वजनिक स्थानों के धार्मिक स्थान बनाने की इजाजत नहीं देता।
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