निवास पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा में प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों एवं आवागमन को और अधिक सीमित करने का निर्णय किया है।
बैठक में निर्देश दिए कि संक्रमण की रोकथाम के लिए और सख्त कदम उठाकर 18 अप्रेल को जारी किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के दिशा-निर्देशों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए उनकी कड़ाई से पालना करवाई जाए।
निर्देशों के बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं:-
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी।
निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।
विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है। जिसमें 50 व्यक्तियों की सीमा के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी-समारोह से संबंधित पूर्व में दिए गए कपड़े सिलाई, आभूषण आदि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
सार्वजनिक परिवहन,माल ढुलाई वाहन,अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहन,सरकारी वाहनों हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प,CNG,पेट्रोलियम व गैस से संबंधित थोक व खुदरा आउटलेट को अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी।निजी वाहनों हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प व LPG सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी।
कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता होने पर कार्यालय अध्यक्ष को राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी।
ई-मित्र एवं आधार केंद्र खोले जा सकेंगे।
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