प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग स्थापित करने हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग स्थापित करने हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग स्थापित करने हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रितजयपुर, 16 नवम्बर। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित है। इस योजना में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) भी क्रियान्वयन ऎजेन्सी के रूप में अधिकृत है। योजनानुसार विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपए तक ऋण दिये जाने का प्रावधान है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये व सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रूपये से अधिक की परियोजना के लिए लाभार्थी का कम से कम 8 वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी (अ.जा. एवं अ.ज.जा., अपिव एवं अल्प संख्यक, महिला एवं पूर्व सैनिक, शारीरिक  विकलांग एवं सीमावर्ती क्षेत्र) के लाभार्थी को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) दिये जाने का प्रावधान है।वर्तमान में इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑन लाईन कर दी गई है एवं इस योजना में उद्योग स्थापित करने हेतु पात्र इच्छुक नवयुवक, बेरोजगार, दस्तकार/शिल्पकार तकनीकी दक्ष व प्रथम पीढी के उद्यमी अपना आवेदन स्थानीय नजदीकी ई-मित्र द्वारा वेबसाईट www.kvic.org.in पर KVIB ऎजेन्सी का चयन कर PMEGP ONLINE पर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित अपलोड कर सकते है। आवेदन के साथ फोटो, आधार कार्ड, आबादी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, विशिष्ठ श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो ) आदि भी अपलोड किये जाये। —–

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