पंचायत चुनाव-2021, धौलपुर और अलवर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना कल, स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने की सभी तैयारियां पूरी

पंचायत चुनाव-2021, धौलपुर और अलवर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना कल, स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने की सभी तैयारियां पूरी

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पंचायत चुनाव-2021धौलपुर और अलवर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना कल, स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने की सभी तैयारियां पूरीजयपुर, 28 अक्टूबर। प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव के लिए शुक्रवार को जिला मुख्यालयों पर प्रातः 9 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल के साथ मतगणना के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि 2 जिलों के 72 जिला परिषद सदस्य, 492 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होना था। इनमें से 2 जिला परिषद सदस्य और 13 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि पंचायत समिति उमरैण के 1 निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी नामांकन पत्र सही नहीं पाए जाने के कारण पद रिक्त रह गया। इस तरह 70 जिला परिषद और  478 पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम शुक्रवार को जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हुए तीनों चरणों में 62.07 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षित‘ मतगणना के लिए दिशा-निर्देश जारीश्री मेहरा ने संबंधित जिला प्रशासन को सुरक्षित मतगणना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना स्थलों पर कोविड गाइड लाइन्स की पालना कड़ाई से करवाने, मतगणना स्थलों पर अग्निशमन वाहन, चिकित्साकर्मियों, एंबुलेंस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम सहित सभी जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना में उन्हीं कार्मिकों, अधिकारियों को नियोजित किया जाए, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। जीत के बाद जुलूस, रैली या आमसभा प्रतिबंधितचुनाव आयुक्त ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मतगणना स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र में सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए परिणाम बिना किसी त्रुटि एवं देरी के समय रहते घोषित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जीत के बाद किसी भी उम्मीदवार का विजयी जुलूस, रैली निकालना या लोगों को इकट्टा करना या आमसभा करना प्रतिबंधित रहेगा। गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को जिला प्रमुख एवं प्रधानों एवं 31 अक्टूबर को उप प्रमुख और उप प्रधान निर्वाचित होंगे।….

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