रेप पीड़िता ने आरोपी से शादी करने की दी याचिका, हुआ याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने केरल निवासी बलात्कार पीड़िता की एक याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने यौन उत्पीड़न करने वाले शख्स से शादी करने की मांग की थी. आरोपी और पीड़िता दोनों ने कोर्ट से आग्रह किया था की दोषी को जमानत दी जाए ताकि दोनो शादी कर सकें लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. मामला केरल का है जहां एक 49 वर्षीय ईसाई पादरी पर एक 25 वर्षीय महिला के बलात्कार करने का आरोप है. आरोपी फिलहाल जेल में है. मामले में आरोपी और पीड़ित महिला दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोपी के लिए जमानत की मांग की थी.
पीड़िता का कहना था कि वह आरोपी से शादी करना चाहती है ताकि होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिल सके. वहीं पूर्व में पादरी रह चुके आरोपी ने इसके लिए 2 महीने की जमानत भी मांगी. इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को शादी के लिए जमानत दे दी गई तो ये संदेश जाएगा की उसने जो बलात्कार किया वो गलत नहीं था. जमानत देने का मतलब होगा कि आरोपी ने कोई अपराध ही नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया.
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