केरल और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए उपचुनाव- के संबंध में

केरल और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए उपचुनाव- के संबंध में

 

 केरल और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में दो आकस्मिक रिक्तियां हैं जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है: –

राज्य

सदस्य का नाम

रिक्त होने का कारण

रिक्त होने की तिथि

कार्यकाल का समय

केरल

श्री जोस के. मणि

त्यागपत्र

11.01.2021

01.07.2024

पश्चिम बंगाल

सुश्री अर्पिता घोष

त्यागपत्र

15.09.2021

02.04.2026

 

2. आयोग ने दिनांक 28.05.2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/67/2021 के माध्यम से निर्णय लिया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण, जब तक महामारी की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं होता तथा उपचुनाव कराने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होतीं, केरल राज्यसभा के लिए उपचुनाव कराना उचित नहीं होगा।

3. आयोग ने केरल राज्य की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया और सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अब निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार केरल और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए उपरोक्त उल्लेखित दो उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:

क्र.सं.

कार्यक्रम

तिथि

 

अधिसूचनाओं का जारी किया जाना

09 नवंबर, 2021 (मंगलवार)

 

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि

16 नवंबर, 2021 (मंगलवार)

 

नामांकनों की जांच

17 नवंबर, 2021 (बुधवार)

 

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि

22 नवंबर, 2021 (सोमवार)

 

मतदान की तिथि

29 नवंबर, 2021 (सोमवार)

 

मतदान का समय

सुबह 09:00 से सायं 04:00 बजे

 

मतों की गिनती

29 नवंबर, 2021 (सोमवार) सायं 05:00 बजे

 

तिथि जिससे पूर्व चुनाव संपन्न हो जाएगा

01 दिसंबर, 2021 (बुधवार)

 

4. कोविड -19 के व्यापक दिशा-निर्देश जैसा कि पहले ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया था और साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल में जारी किया गया दिशा-निर्देश, जैसा कि दिनांक 28.09.2021 के प्रेस नोट के पैरा 06 में निहित है, लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/. पर उपलब्ध है, जिसका अनुपालन सभी व्यक्तियों द्वारा समस्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जहां लागू हो, किया जाना है।

5. संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया जा रहा है, जिससे कि चुनाव के आयोजन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में वर्तमान निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

***

एमजी/एएम/एसकेजे/एमएस/एसके

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