उपचुनाव के दौरान पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू करने के संबंध में

उपचुनाव के दौरान पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू करने के संबंध में

आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि दिनांक 29 जून, 2017 को जारी पत्र संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016-सीएसएस में निहित उसके निर्देश के संदर्भ में, जिसे दिनांक 18 जनवरी, 2018 को जारी पत्र संख्या 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी /एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017 में दोहराया गया है, कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों के इलाके शामिल हैं, तो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) संबंधी निर्देश सिर्फ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले इलाकों में ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में उस निर्वाचन क्षेत्र, जहां उप-चुनाव होना है, को कवर करने वाले पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) संबंधी उपरोक्त निर्देश लागू किए जायेंगे।

इन निर्देशों के पीछे की भावना यह रही है कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) संबंधी निर्देशों से प्रभावित हुए बिना विकासात्मक एवं प्रशासनिक कार्य जारी रहें और उपचुनाव के लिए प्रचार कार्य सिर्फ संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी) में ही सीमित रहें।

हालांकि, एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि वर्तमान में चल रहे उपचुनाव जैसी राजनीतिक गतिविधियां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी) के बाहर लेकिन जिले के भीतर आयोजित की जायें। इस तरह की गतिविधियां उपरोक्त निर्देशों की भावना के विपरीत होंगी। इसलिए, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर वर्तमान में चल रहे उपचुनाव से संबंधित कोई चुनावी गतिविधि जिले के भीतर कहीं भी आयोजित की जाती है, तो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), कोविड और व्यय निगरानी से संबंधित सभी निर्देश ठीक उसी तरह लागू होंगे जैसे वे राजनीतिक गतिविधियों के मामले में होते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।        

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एमजी / एएम / आर/वाईबी  

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