Description
प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहतबीस हजार रूपये से अधिक राशि के विद्युत बिलों को चैक व डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान करने की मिलेगी सुविधा- चेयरमैन, राजस्थान डिस्कॉम्स जयपुर, 27 अक्टूबर। विद्युत बिलों के आनॅलाइन माध्यम से भुगतान करने में आ रही समस्या को देखते हुए राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को 20 हजार रूपये से अधिक राशि के विद्युत बिल व अन्य भुगतान आनॅलाइन माध्यम के साथ ही चैक व डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा करने की सुविधा प्रदान कर राहत प्रदान की गई है। अब तक 20 हजार रूपये से अधिक राशि के विद्युत बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जा रहा था। राजस्थान डिस्कॉम्स के चेयरमैन श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि आनॅलाइन विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही समस्याओं के बारे में उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में प्राप्त प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि 20 हजार रुपए से अधिक राशि के विद्युत बिलों के भुगतान के कुछ मामलों में आनॅलाइन माघ्यम से भुगतान करने की शर्त में छूट प्रदान की जाए। इस तरह के मामलों में प्राप्त होने वाले अनुरोध को स्वीकार करने के लिए अधिशाषी अभियन्ता (पवस) को अधिकृत किया गया है। अधिशाषी अभियन्ता (पवस) 20 हजार रूपये से अधिक राशि के भुगतान के मामले गुणावगुण के आधार पर चैक व डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भी स्वीकार कर सकते है। श्री सावंत ने बताया कि डिस्कॉम्स द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार 10 हजार रूपये तक की राशि के विद्युत बिल एवं अन्य भुगतान नकद व चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट और ऑनलाईन/डिजिटल माध्यम से किए जा सकते है। 10 हजार रूपये से अधिक और 20 हजार रूपये तक की राशि का भुगतान केवल चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट और ऑनलाईन/डिजिटल माध्यम से तथा 20 हजार रूपये से अधिक राशि के विद्युत बिलों का भुगतान केवल ऑनलाईन/डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किया जा रहा है। केवल कृषि उपभोक्ता और राजकीय विभागों, नगर निकायों व निगमों को चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट और ऑनलाईन/डिजिटल दोनों माध्यम से भुगतान करने की छूट प्रदान की हुई थी। —–
No comments yet. Be the first to comment!
Please Login to comment.
© G News Portal. All Rights Reserved.