RBI का बड़ा कदम, अब इंश्योरेंस कंपनियों में नहीं होगी बैंकों की 20 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. RBI ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनियों में बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर लिमिट लगाई जाएगी. बैंक की हिस्सेदारी को 20 फीसदी तक ही रखा जाएगा. वहीं, अगर मौजूदा नियमों की बात करें तो यह उसके आधे से भी कम है. फिलहाल इस समय के नियमों के मुताबिक, बैंकों को इंश्योरेंस कंपनियों में 50 फीसदी तक हिस्सेदारी रखने की परमिशन है.
रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 2019 में इंश्योरेंस कंपनियों में हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की इच्छा रखने वाले बैंकों को अनाधिकारिक तौर पर हिस्सेदारी को 30 फीसदी पर सीमित रखने को कहा था. वहीं, हाल में बैंकों को इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को 20 फीसदी पर सीमित करने का निर्देश दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, अनऑफिशियली रूप से बैंकों से कहा गया है कि लेंडर्स के इंश्योरेंस बिजनेस में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर बैंकिंग रेगुलेटर RBI सहज नहीं है. बता दें ऐसा माना जा रहा है कि इश्योरेंस के जरिए जबरदस्त कमाई होती है. इसके अलावा रिजर्व बैंक चाहता है कि बैंक नॉन-कोर सेक्टर्स में पैसा लगाने के बजाय अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस करे. केंद्रीय बैंक से इस संबंध में मांगी गई टिप्पणी का कोई जवाब नहीं मिला है.
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