SC ने मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रही महिलाओं की स्थिति पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रही महिलाओं की समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां महिलाओं के केश काट देना, समुचित स्वच्छता पर ध्यान नहीं देना, सैनिटरी नैपकीन की आपूर्ति न होना, निजता का अभाव जैसी शारीरिक और मानसिक परेशानी विचलित करने वाली है.
इस संबंध में दाखिल पीआइएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे ऐसे संस्थानों पर हर महीने निगरानी करे. अदालत ने कहा कि केंद्र इसके लिए जरूरी निर्देश जारी करे ताकि ये सुनिश्चित हो कि ये समस्याएं दूर हो जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक बीमारी से ठीक हुए लोगों के पुनर्वास गृह बनाने का आदेश दिया. इसके लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 6 महीने का समय दिया गया है. साथ ही, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि मानसिक केंद्रों से ठीक होकर आई महिलाओं को वृद्धाश्रम या भिक्षु गृहों में न भेजा जाए. साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि उन्हें इस बीच उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाए.
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