SC ने आप सांसद संजय सिंह को राहत के साथ दी सलाह, कहा- लिमिट क्रॉस करेंगे तो FIR होगी
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में उनके खिलाफ दर्ज अनेक प्राथमिकियों को रद्द करने का अनुरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामलों में किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सांसद हैं. आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे. आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले मामलों में सांसद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सभा के सभापति से मंजूरी लेने से रोका नहीं जा रहा है.
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