Whatsapp प्राइवेसी पॉलिसी पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसपर अदालत ने विचार करने से मना कर दिया है. इस याचिका में व्हाट्सएप को अपनी नयी निजता नीति को वापस लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया. याचिका में कहा गया कि यह नीति कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करती है और इससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है.
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है और याचिकाकर्ता उचित समाधान तलाश सकता है. पीठ में जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन भी थे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा दाखिल याचिका में मामले में केंद्र से हस्तक्षेप करने और व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश तय करने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया.
वकील विवेक नारायण शर्मा के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया कि केंद्र द्वारा संवैधानिक कर्तव्य निभाने और भारत के नागरिकों की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर पाने में कथित नाकामी के कारण जनहित याचिका दाखिल करना जरूरी हो गया.
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