सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया

सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया

इस साल के बजट में स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने का किया गया था ऐलान
नई दिल्ली, 16 जुलाई । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने देश में नए गोल्ड एक्सचेंज को शुरू करने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने का ऐलान किया था। इस एक्सचेंज में शेयर बाजार की तर्ज पर ही सोने की ट्रेडिंग की जाएगी। ये ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (ईजीआर) के जरिए की जाएगी। सरकार का इरादा गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना करके देश के सर्राफा बाजार को नीतिगत तरीके से संगठित करना और सर्राफा बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना है।

सेबी के कंसल्टेशन पेपर में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित गोल्ड एक्सचेंज के पहले चरण में ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां एक्सचेंज के वॉल्ट के पास अपना सोना जमा कराएंगी। कंपनियों के अलावा व्यक्तिगत रूप से भी ट्रडिंग करने के इरादे से एक्सचेंज के वॉल्ट में सोना जमा कराया जा सकता है। सोना जमा कराने के बाद वॉल्ट मैनेजर सोने के एवज में ईजीआर जारी करेगा। ईजीआर जारी करने के पहले वॉल्ट मैनेजर सोने की शुद्धता की जांच भी करेगा, क्योंकि इस शुद्धता के आधार पर ही सोने की कीमत का ईजीआर जारी हो सकेगा। इस ईजीआर के जरिए ही गोल्ड एक्सचेंज में सोने की लिस्टिंग कराई जा सकेगी। एक्सचेंज में एक बार ईजीआर के लिस्ट हो जाने के बाद शेयर बाजार की तर्ज पर ही इसकी खरीद बिक्री होगी। इसके साथ ही ईजीआर की क्लीयरिंग और सेटलमेंट भी शेयर मार्केट में होने वाले सेटलमेंट जैसा ही होगा।

गोल्ड एक्सचेंज में ईजीआर के जरिए होने वाली खरीद बिक्री तब तक जारी रहेगी, जब तक ईजीआर को वापस एक्सचेंज के वॉल्ट में जमा करके उसके बदले फिजिकल गोल्ड नहीं ले लिया जाता। ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में बदल लेने के बाद ईजीआर अपने आप रद्द हो जाएगा। गोल्ड एक्सचेंज के वॉल्ट से जारी होने वाले ईजीआर का लॉट साइज 1 किलोग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम का होगा। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ 10 ग्राम और 5 ग्राम के लॉट में भी गोल्ड एक्सचेंज के वॉल्ट से ईजीआर जारी कराया जा सकेगा।

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