नई दिल्ली, 11 जून । सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी हाफिज अब्दुल मजीद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मजीद की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
मजीद ने अपने माता-पिता की सेवा करने के लिए जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जब आपकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो हाईकोर्ट ने पैरोल पर रिहा कैसे कर दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था।
मजीद समेत आठ आरोपितों को हथियार रखने, पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए टीम तैयार करने और नकली भारतीय करंसी का परिचालन करने के मामले में जयपुर की निचली अदालत ने 2017 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मजीद की सजा को बरकरार रखा था।
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