अनुकम्पा नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय 28 अक्टूबर की अधिसूचना का लाभ  पूर्व के प्रकरणों में भी मिल सकेगा

अनुकम्पा नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय 28 अक्टूबर की अधिसूचना का लाभ पूर्व के प्रकरणों में भी मिल सकेगा

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अनुकम्पा नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय28 अक्टूबर की अधिसूचना का लाभ पूर्व के प्रकरणों में भी मिल सकेगाजयपुर, 13 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर 28 अक्टूबर, 2021 को जारी अधिसूचना का लाभ कार्मिक विभाग को इस तिथि से पूर्व प्राप्त प्रकरणों में भी देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने राज्य कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी तलाकशुदा या विवाहित पुत्री तथा अविवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित माता-पिता अथवा अविवाहित भाई-बहिन को भी अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने का निर्णय किया था। इस संबंध में अधिसूचना 28 अक्टूबर, 2021 को जारी की गई थी।चूंकि इससे पूर्व प्राप्त प्रकरणों में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री ने मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के हित में संवेदनशील निर्णय करते हुए 28 अक्टूबर, 2021 से पूर्व में प्राप्त प्रकरणों में भी यह लाभ दिए जाने की मंजूरी दी है।—-

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