UPI ट्रांजेक्शन फेल, बैंक रोज देगा 100 रुपये का हर्जाना, शिकायत यहां करें
अगर आपका UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते से काटा गया पैसा तय समय में वापस नहीं होता है, तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपये का मुआवजा देगा।
देश के सभी सरकारी और निजी बैंक नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को बंद हो गए थे। बैंक बंद होने के कारण ऑनलाइन लेनदेन में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान NEFT, IMPS और UPI के जरिए ग्राहकों को पैसे ट्रांसफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार ग्राहकों का UPI लेनदेन विफल हो गया। अगर आपका UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते से काटा गया पैसा तय समय में वापस नहीं होता है, तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपये का मुआवजा देगा।
आपको बता दें कि सितंबर 2019 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विफल लेनदेन के बारे में एक नया परिपत्र जारी किया। इसके तहत, पैसे के ऑटो रिवर्सल के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इस समय सीमा के भीतर, लेन-देन के निपटान या उलट नहीं होने पर बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। सर्कुलर के मुताबिक, समय सीमा खत्म होने के बाद प्रति दिन 100 रुपये की दर से मुआवजा देना होगा।
सर्कुलर के मुताबिक, अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और ग्राहक के खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन पैसा लाभार्थी के खाते में जमा नहीं होता है, तो ऑटो रिवर्सल लेनदेन को T + 1 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
यदि आपका UPI लेनदेन पैसे वापस नहीं करता है, तो आप सर्विस प्रोवाइड से शिकायत कर सकते हैं। आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करें। आपकी शिकायत सही होने पर प्रदाता पैसा लौटा देगा। अगर शिकायत करने के बावजूद बैंक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो आप RBI के 2019 के डिजिटल लेनदेन की लोकपाल योजना के तहत शिकायत कर सकते हैं।
यूपीआई लेनदेन में हर महीने 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और FY21 में 5 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। देश भर में QR आधारित भुगतानों में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष में UPI की मात्रा बढ़ी है।
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