हरियाणा के 163 कानूनों से हटेगा ‘पंजाब’ शब्द, गठन के 55 साल बाद होगा बड़ा संशोधन
हरियाणा के 163 कानूनों से पंजाब शब्द इसी महीने से हट जाएगा. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं. सेवा नियमों, अधिनियमों से पंजाब का नाम हटाकर संशोधन की रिपोर्ट 31 अगस्त 2021 तक मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी.
मुख्य सचिव विजय वर्धन की तरफ से प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के गठन को 55 साल हो गए हैं. अनेक कानूनों के शीर्ष में अब भी हरियाणा के बजाय पंजाब का नाम आ रहा है. इसे संशोधित किया जाए. जहां-जहां पंजाब शब्द आ रहा है, वहां पर हरियाणा प्रतिस्थापित करें. इसके साथ ही संशोधन का अनुपालन करने के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दे दिए जाएं.
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