भावनगर रेल मंडल इंजीनियर को 3 साल की सजा और एक लाख जुर्माना: सीबीआई कोर्ट का फैसला

भावनगर रेल मंडल इंजीनियर को 3 साल की सजा और एक लाख जुर्माना: सीबीआई कोर्ट का फैसला

Rail News, 22 जुलाई 2025: रिश्वतखोरी के एक मामले में अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम रेलवे के तत्कालीन भावनगर मंडल इंजीनियर (सी) हरीश किशोर गुप्ता को 3 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 16 जुलाई 2010 का है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरीश किशोर गुप्ता को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। गुप्ता ने यह रिश्वत एक ठेकेदार से 19 लाख 91 हजार रुपये मूल्य के काम के कार्य आदेश जारी करने और उसकी समय सीमा बढ़ाने के एवज में ली थी।

गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों में रिश्वत मामले में किसी रेल अधिकारी को सजा मिलने का यह एक दुर्लभ मामला सामने आया है। हालांकि, रेलवे अधिकारियों की रिश्वत मामले में गिरफ्तारी की खबरें समय-समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में सजा का ऐलान कम ही होता है। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

#भावनगर #रेलवे #मंडलइंजीनियर #सीबीआईकोर्ट #रिश्वत #भ्रष्टाचार #सजा #पश्चिमरेलवे #हरीशकिशोरगुप्ता #न्याय #कोटा

G News Portal G News Portal
79 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.