घटिया, बासी और बदबूदार खाना परोसने पर ट्रेन पेंट्रीकार ठेकेदार पर लगाया जुर्माना

घटिया, बासी और बदबूदार खाना परोसने पर ट्रेन पेंट्रीकार ठेकेदार पर लगाया जुर्माना

ट्रेन पेंट्रीकार ठेकेदार पर लगाया 25 हजार जुर्माना, यात्रियों को घटिया खाना परोसने का मामला-गंगापुर सिटी
भारतीय पर्यटन एवं खानपान विभाग (आईआरसीटीसी) ने यात्रियों को घटिया खाना परोसने के मामले में डिलक्स ट्रेन के पेंट्रीकार ठेकेदार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। आईआरसीटीसी द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों कोटा मंडल के बयाना और हिंडोन स्टेशन के बीच अमृतसर-मुंबई पश्चिम एक्सप्रेस (डिलक्स)ट्रेन के पेंट्रीकार ठेकेदार द्वारा घटिया, बासी और बदबूदार खाना परोसने का मामला सामने आया था। यह खाना खाकर कई रेल यात्रियों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। यात्रियों ने पेट खराब होने,जी मचलाने, उल्टी जैसा मन होने ने बात कही थी। एक चार साल की बच्ची सहित कई यात्रियों को उल्टियां भी हुई थीं। इसके बाद गुस्साए यात्रियों ने चलती ट्रेन में पेंट्रीकार मैजेजर के समक्ष जोरदार हंगामा किया था। कई यात्रियों ने पेंट्रीकार में जाकर खाना वापस कर दिया था। बाद में कई यात्रियों ने रेलवे और आईआरसीटीसी में भी मामले की शिकायत की थी। यह मामला ‘दैनिक भास्कर’के 18 फरवरी के अंक में ‘ट्रेन में यात्रियों को बासी सब्जी व कच्ची रोटी परोसी,300 की तबीयत बिगड़ी नामक शीषर्क से प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हरकत में आए आईआरसीटीसी विभाग ने ठेकेदार कंपनी ओटिक पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया।
रोक के बाद भी पेंट्रीकार में बन रहा था खाना :
इस मामले में खास बात भी है कि रेलवे की रोक के बाद भी पेंट्रीकार में खाना पकाया जा रहा था। जब कि पेंट्रीकार में रेडी-टू-ईट भोजन देने की इजाजत है। इसके बाद भी पेंट्रीकार मैनेजर ने यात्रियों को खाने में आलू-गोभी की सब्जी, रोटी और चावल की थाली परोसी थी। इसमें भी सब्जी बासी थी, रोटी कच्ची थी और चावल में से बदबू आ रही थी। यात्रियों से इस खाने के लिए पेंट्रीकार मैनेजर ने 130 रुपए वसूल थे। हंगामे के बाद मैनेजर ने यात्रियों को रेडी-टू-ईट भोजन दिया था। मैनेजर ने इसके भी यात्रियों से 100 रुपए अलग से वसूल किए थे। आईआरसीटीसी के प्रमुख मैनेजिंग डायरेक्टर रजनी हसीजा ने बताया कि रेल यात्रियों को घटिया खाना परोसाने के मामले में पेंट्रीकार ठेका कंपनी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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