रेलवे कर्मचारी से मारपीट के दोषियों को दो साल जेल

रेलवे कर्मचारी से मारपीट के दोषियों को दो साल जेल

कोटा: न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे के न्यायाधीश श्रवण कुमार ने ट्रेन पर पथराव और रेलवे कर्मचारी से मारपीट करने के पांच दोषियों को दो वर्ष के कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार, 8 जनवरी 2015 को तत्कालीन निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बारां ने जीआरपी कोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी कि ट्रेन संख्या 51603 कोटा-कटनी पैसेंजर पर अंता रेलवे स्टेशन पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया। पथराव कर ऑन ड्यूटी ट्रेन गार्ड राजेन्द्र प्रसाद को चोटें पहुंचाईं। ट्रेन के शीशों को भी पत्थर से तोड़ दिया गया। जीआरपी ने फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया था।

जीआरपी ने अनुसंधान के दौरान ट्रेन पर पथराव और गार्ड से मारपीट करने के पांच आरोपियों बारां जिले के अंता निवासी मोहम्मद अफसर (33), मोहम्मद आसिफ (36), मोहम्मद इनायत (23), मोहम्मद सलीम (40) और महावीर प्रसाद (34) को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद जीआरपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ रेलवे न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाए जाने पर सजा से दंडित किया है।

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