नाम निर्देशन पत्रों के साथ उमीदवार लगाएं सभी जरूरी दस्तावेज -चुनाव आयुक्त

नाम निर्देशन पत्रों के साथ उमीदवार लगाएं सभी जरूरी दस्तावेज -चुनाव आयुक्त

नाम निर्देशन पत्रों के साथ उमीदवार लगाएं सभी जरूरी दस्तावेज -चुनाव आयुक्त
जयपुर, 12 जनवरी। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार संबंधित सभी दस्तावेज लगाएं। किसी भी जरूरी दस्तावेज की कमी से नामांकन पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
श्री मेहरा ने कहा कि प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में नामांकन पत्र भरने का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान नाम निर्देशन पत्रों के साथ कुछ दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले प्रार्थी की उम्र संवीक्षा तिथि को 21 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी है। आवेदक प्ररूप-3 की सभी प्रविष्टियां जरूर भरें, कोई भी कॉलम रिक्त नहीं हो। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में दोषसिद्धी एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों संबंधी सूचना, संतानों की सूचना और घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में जानकारी देना जरूरी होगा। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी संबंधित जाति का राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी लगाएं।
चुनाव आयुक्त ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ 50 रुपए के नॉन न्यायिक स्टाम्प पेपर पर उपाबन्ध-प्रथम शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने कहा कि यह उपाबन्ध अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता निर्धारण के लिए नहीं है, किन्तु इसे प्रस्तुत नहीं करने या मीमो के बाद भी किसी रिक्त कॉलम की पूर्ति नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र एवं इसके साथ संलग्न किए जाने वाले घोषणाध्शपथ पत्रों के किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा। कॉलम के रिक्त होने की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस आशय का एक मीमो संबंधित अभ्यर्थी को दिया जाएगा। पूर्व के प्रस्तुत शपथ पत्र में संशोधन विधि पूर्ण नहीं होगा अतः आक्षेप की पूर्ति के लिए नया शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मीमो की प्राप्ति के पश्चात् भी अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र के रिक्त कॉलम की पूर्ति नहीं की जाती है या जहां नया शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, वहां सभी दृष्टिकोण से पूर्ण एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा ।
श्री मेहरा ने बताया कि इसके अलावा सांख्यिकी सूचना का फॉर्म लिया जाना आवश्यक है, किन्तु इसे प्रस्तुत नहीं करने अथवा रिक्त रखे जाने की स्थिति में नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम के सदस्य के लिए 6000 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार की स्थिति में 3000 रुपए अमानत राशि जमा करानी होगी। इसी तरह नगर परिषद सदस्य के लिए 4000 व 2000 और नगर पालिका सदस्य के लिए 2000 व 1000 रूपए की अमानत राशि जमा करानी होगी।
उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित नगरीय निकाय की राशि 2 वर्ष से अधिक समय से बकाया हो और उस राशि की वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो, तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। शेष अभ्यर्थियों के लिए नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
श्री मेहरा ने बताया कि इन निकायों में सदस्य पद के लिए 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो गए हैं। दूसरे दिन मंगलवार को 211 उम्मीदवारों ने 258 नामांकन पत्र दाखिल किए। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 15 जनवरी 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 16 जनवरी प्रातः 10ः30 बजे से होगी। अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता 19 जनवरी अपराह्व 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 जनवरी को किया जाएगा। 28 जनवरी प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 31 जनवरी को प्रातः 9 बजे से होगी।

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