जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक हैवानियत भरे मामले में दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। एक नाबालिग लड़की को शादी के बहाने बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में दोषी को 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, ससुर के मकान में आश्रय देने वाले ममेरे भाई को भी 20 साल की सजा सुनाई गई है।
पोक्सो अदालत ने मुख्य दोषी पर 60,000 रुपए और दूसरे दोषी पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक (SPP) राजेश श्योराण ने इस मामले में 17 गवाहों के बयान और 46 दस्तावेज पेश किए। पीड़ित पक्ष की पैरवी एडवोकेट अब्दुल मजीद खान और जीशान हैदर खान ने की।
यह मामला 6 जनवरी, 2023 को दर्ज किया गया था, जब पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके फेसबुक फ्रेंड ने उसे दो दिन पहले साथ ले जाने की बात कही थी।
यह सख्त सजा पीड़िता को कुछ हद तक न्याय दिला सकती है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या सख्त कानून और सजा ही काफी हैं या हमें समाज में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है?
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