बाल संरक्षण आयोग ने की अपील अनाथ बच्चों की सूचना हैल्पलाईन नं. पर दें करौली

बाल संरक्षण आयोग ने की अपील अनाथ बच्चों की सूचना हैल्पलाईन नं. पर दें करौली

बाल संरक्षण आयोग ने की अपील अनाथ बच्चों की सूचना हैल्पलाईन नं. पर दें
करौली, 11 मई। राजस्थाना राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चो की सूचना चाईल्ड हैल्पलाईन नं. 1098, जिला बाल संरक्षण ईकाई की सहायक निदेशक रिकीं किराड के व्हाटसअप नं. 9983393254, बाल कल्याण समिति करौली के अध्यक्ष विनोद कुमार व्हाटसअप नं. 9413182640, संरक्षक अधिकारी सविता शर्मा के व्हाटसअप नं. 8441953750 एवं स्थानीय पुलिस अथवा बाल आयोग व्हाटसअप नं. 8441953750 को उपलब्ध कराने की अपील की है।
उन्होने बताया कि कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी मे आते है। राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ऐसे बच्चों की गोपनियता को संरक्षित रखते हुए उचित देखभाल की व्यवस्था की गई है व जिले मे राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह करौली एवं राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी करौली संचालित है।ऐसे बच्चों की पहचान को गोपनीय रखना आवश्यक है।ऐसे बच्चो को बाल कल्याण समिति करौली के माध्यम से 0-6 वर्ष तक बच्चो को दत्तक ग्रहण एजंेसी एवं 6-18 वर्ष तक के बच्चो को राजकीय किशोर गृह करौली या जिले मे राज्य सरकार के अधीन संचालित गैर राजकीय बालक-बालिका गृहों मे संरक्षण दिया जाता है।उन्होने बताया कि यदि कोई ऐसे बच्चों की खरीद फरोख्त करता है तो उस पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 81 के अनुसार 5 साल की सजा व एक लाख जुर्माना का प्रावधान है।

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