मतगणना के संबंध में  जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये निर्देश-करौली

मतगणना के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये निर्देश-करौली

मतगणना के संबंध में  जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये निर्देश
करौली, 7 दिसम्बर। जिला निवार्चन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने नगर निकाय आम चुनाव दिसम्बर 2020 की मतगणना के संबंध मंे रिटर्निंग अधिकारी करौली, हिण्डौन व टोडाभीम को दिशा निर्देश जारी किये है।
जिला निवार्चन अधिकारी ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 58 के तहत गणन अभिकर्ता नियुक्त किये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत नगर निकाय सदस्य निर्वाचन हेतु चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियांे द्वारा गणना टेबिल की संख्या के अनुसार गणन अभिकर्ता नियुक्त किये जा सकते है।इस कार्य हेतु प्रारूप-19 में दो प्रतियों में नियुक्त प्रक्रिया पूर्ण की जावेंगी।उन्होने बताया कि किसी भी गणना अभिकर्ता को मतगणना केन्द्र पर तब तक प्रवेश नही दिया जावेगा जब तक कि वह दूसरी प्रति जिसमें अन्तर्विष्ट घोषणा को सम्यक रूप से पूर्ण करने तथा हस्ताक्षर करने एवं गणना के लिये नियत स्थान मंे प्रवेश करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी से प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को परिदत्त नही कर देता है।

G News Portal G News Portal
30 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.