एम.आर.पी से अधिक दर पर बेचे जाने पर उपकरण जब्त करौली

एम.आर.पी से अधिक दर पर बेचे जाने पर उपकरण जब्त करौली

एम.आर.पी से अधिक दर पर बेचे जाने पर उपकरण जब्त
करौली, 17 मई। जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान बाजार में मास्क व पल्स ऑक्सीमीटर की अधिक मॉंग के कारण वस्तुओं की कालाबाजारी व अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक बिक्री की जॉच हेतु 17 मई को उनके नेतृत्व में विद्यिक एवं माप विज्ञान अधिकारी महेन्द्र सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक हरविन्द्र शर्मा एवं प्रवर्तन निरीक्षक पवन कुमार द्वारा करौली एवं हिण्डौन शहर में मेडीकल की दुकानों की औचक जॉच व तलाशी की कार्यवाही की गयी, जिसमें भानू ड्रग स्टोर गुलाब बाग करौली से दो पल्स ऑक्सीमीटर, जो बिना एम.आर.पी. अंकन के प्रत्येक ऑक्सीमीटर 1500 रूपये में बेचा जा रहा था, जब्त किये गये। इसी प्रकार हरी मेडीकल स्टोर गुलाब बाग करौली से 25 मास्क के.एन 95 बिना एम.आर.पी. अंकन के प्रत्येक मास्क 80 रूपये की दर से बेचे जा रहे थे, जब्त किये गये। जॉच के इसी क्रम में मनोज मेडीकल स्टोर हॉस्पीटल रोड करौली से एक पल्स ऑक्सीमीटर तथा के.एन. 95 मास्क बिना एम.आर.पी.तथा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचे जा रहे थे। हिण्डौन स्थित एक अन्य अरोडा मेडीकल स्टोर से एक पल्स ऑक्सीमीटर जो बिना एम.आर.पी. अंकन के 1300 रूपये में बेचा जा रहा था, जब्त किया गया।
उक्त समस्त कार्यवाही विद्यिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व पी.सी.आर नियम 2011 के अनुसार बिना एम.आर.पी. के बेचे जाने पर की गयी। उक्त प्रत्येक फर्म व मेडीकल स्टोर पर 5000 रूपये की पेनल्टी अधिरोपित की गयी। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नियत दर पर मास्क व पल्स ऑक्सीमीटर बेचने हेतु पाबन्द किया गया।
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