सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट   करौली

सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट करौली

सार्वजनिक या कार्यस्थल पर 1 मार्च से फेस मास्क अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

करौली  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अंतर्गत कोविड-19 को संपूर्ण राजस्थान राज्य के लिए महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है जिस की रोकथाम हेतु करौली जिले के व्यक्तियों को अनुपालना सुनिश्चित कराने हेतु समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट व राजस्व निरीक्षक तथा नगर परिषद/पालिका के समस्त अधिकारी को अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अधीन कारीत अपराध के संबंध में प्रवर्तन कार्य करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सशक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिले में 1 मार्च 2021 से कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए हो उनके विरुद्ध शास्त् आरोपित करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं नो मास्क नो एंट्री की पूर्णता पालना की जाए| इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।

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