नियमों का उल्लघन करने पर लगेगा जुर्मानाः- जिला कलेक्टर करौली

नियमों का उल्लघन करने पर लगेगा जुर्मानाः- जिला कलेक्टर करौली

नियमों का उल्लघन करने पर लगेगा जुर्मानाः- जिला कलेक्टर
करौली, 11 मई। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ रहे है ऐसे मे आमजन के हित को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है साथ ही कोरोना संबंधी गाईडलाईन भी जारी की गई है जिससे कि आमजन सुरक्षित रह सकें।
जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चैन को तोडने के लिये सरकार द्वारा विवाह संबंधी कार्यक्रमों के लिये भी गाईडलाईन जारी की गई है। उन्होने बताया कि 10 मई से 31 मई की अवधि तक ऐसे किसी स्थान मे जो विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर व धर्मशाला इत्यादि मे आयोजित करेगा या विवाह का आयोजन वर या वधु के घर मे किया जाता है परन्तु उसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाये गये पोर्टल पर नही करता है या सामाजिक दूरी नही बनाये जाने की स्थिति मे बैण्डबाजा या हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति के सम्मलित होने पर या हलवाई या केटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त करने पर फेस मास्क या फेस कवर उपयोग मे नही लेने पर, बारात के आगमन पर बस, ऑटो, टैम्पो, टैक्ट्रर व जीप का उपयोग करने पर या वीडियोंग्राफी उपखंड मजिस्टेªट को उपलब्ध नही करवाने पर एवं सामूहिक भोज का आयोजन करने पर एक लाख रू का जुर्माना, किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7ए के उल्लघनं पर भी एक लाख रू एवं विवाह समारोह जिसमे गयारह से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख जुर्माना लगाया जायेगा। इस संबंध मे जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियो को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये है।
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