कोविड-19 महामारी से बचाव व टीकाकरण के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर कोर ग्रुप का गठन करौली

कोविड-19 महामारी से बचाव व टीकाकरण के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर कोर ग्रुप का गठन करौली

कोविड-19 महामारी से बचाव व टीकाकरण के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर कोर ग्रुप का गठन
करौली जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग ने आदेश जारी कर बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 से भीषण आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों में अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर बार कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पंचायत प्रारम्भिक अधिकारी, संयोजक ग्राम विकास अधिकारी, सह संयोजक पटवारी तथा सदस्य एएनएम, कृषि पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक व आंगनवाडी कार्यकर्ता को बनाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य पंचायत स्तरीय कर्मचारियों को कोर ग्रुप की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत कोर ग्रुप द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इन्सीडेन्ट कमाण्डर को उसे सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, दानदाताओं तथा स्वयंसेवी संगठनों आदि से पूर्ण सहयोग, समन्वय एवं सामांजस्य कायम करते हुये कार्य करें। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण केसों में हो रही निरन्तर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये गृह विभाग राजस्थान जयपुर से जारी आदेशों के अनुसार अध्यापक,बीएलओ, आंगनबाडी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर टीकाकरण में भी वृद्धि हेतु सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आम जनता को टीकाकरण हेतु जागरूक एवं प्रेरित करें।
उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी बी.एल.ओज बूथवाईज 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की सूची गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप के अध्यक्ष को उपलब्ध कराते हुये कोर ग्रुप द्वारा आमजन को टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जावे एवं अध्यक्ष, प्रतिदिन की रिपोर्ट संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध करायेंगे तथा साथ ही यदि कोई जानबूझकर उक्त आदेशो की अवेहलना या उल्लघंन की दशा में राजस्थान महामारी अधिनियम , 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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