कृषि अकृषि एकमुश्त समझौता योजना 2020 के संबंध मे निदेश जारी- करौली

कृषि अकृषि एकमुश्त समझौता योजना 2020 के संबंध मे निदेश जारी- करौली

कृषि अकृषि एकमुश्त समझौता योजना 2020 के संबंध मे निदेश जारी
करौली, 25 जून। सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहाकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केदार मल मीना ने बताया कि बैंक अवधिपार एनपीए केसों की वसूली कार्य मे आसान करने के उददेश्य से सहाकरी विभाग राजस्थान जयपुर के किसानों के लिये कृषि अकृषि एकमुश्त समझौता योजना 2020 लागू की है। जिसमें 2017 में अवधिपार हो चुके ऋणी को नियमित करने तथा साख चक्र मे पुनः लाने के लिये समझौता योजना 2020 की अवधि 30 जून 2021 तक बढाई गई है।
उन्होने बताया कि उक्त योजना मे किसानों के अवधिपार ऋणों के अंकित ब्याज दर अथवा 8 प्रतिशत साधारण ब्याज जो भी कम है लिया जावेगा। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यू 31 मार्च 2020 से पूर्व हो चुकी है। ऐसे मामलों मे अवधिपार होने की दिनांक से मृत्यू होने की दिनांक तक 8 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर जो भी कम हो और साधारण ब्याज दर से ब्याज वसूला जावेगा। इस योजना मे उपभोक्ता ऋण स्वरोजगार ऋण पोप व अन्य राजकीय प्रायोजित योजनाओं मे वितरित ऋणों के प्रथम अवधिपार की तिथी को प्रकरण मे बकाया व बकाया राशि का आधा ब्याज वसूल किया जावेगा।

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