31 दिसम्बर को धारा 144 रहेगी प्रभावी करौली

31 दिसम्बर को धारा 144 रहेगी प्रभावी करौली

31 दिसम्बर को धारा 144 रहेगी प्रभावी
करौली, 29 दिसम्बर।अति. जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने एक आदेश जारी कर करौली जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाये रखने की दृष्टि से धारा 144 के तहत पूर्व में जारी सख्त निषेधाज्ञा की निरंन्तरता मंे 31 दिसम्बर 2020 को सायं 7 बजे से 1 जनवरी 2021 प्रातः 6 बजे तक के लिये धारा 144 लागू की गई है।
आदेश के अनुसार राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 3 नवम्बर 2020 की जारी अधिसूचना के अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के आयोजन यथा सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि पर, नववर्ष की पूर्व संध्या पर किये जाने वाले समस्त समारोह एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थानों यथा मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, आदि को खोले जाने के क्रम में जारी दिशा निर्देशों की पालना यथा विशेषकर दो गज की दूरी, सैनेटाईजेशन, मास्क संबंधी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किये है। नगर परिषद करौली एवं हिण्डौन की नगरीय सीमा मंे नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी 2021 के प्रातः 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।

G News Portal G News Portal
21 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.