MHA का आदेश- सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट रहेगा बैन

MHA का आदेश- सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट रहेगा बैन

MHA का आदेश- सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट रहेगा बैन

कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए आज किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया था. इसी ऐलान के मद्देनजर अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया है. इसका असर बॉर्डर के आसपास वाले इलाकों में भी दिखेगा.

अधिकारिक बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन से संबंधित अफवाहें फैलने व फेक न्यूज फैलने की संभावना के चलते इंटरनेट सेवाओं को पब्लिक एमरजेंसी-पब्लिक सेफ्टी एक्ट-2017 के नियम-2 के तहत बंद किया गया है. इससे पहले सिंघू, गाजीपुर और टीकरी सीमाओं और इनके आसपास के इलाकों में 29 जनवरी की रात 11 बजे से 31 जनवरी की रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के आदेश दिए गए थे. बाद में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि को 2 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था.

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