अफगानिस्तान जाना चाहता था शख्स, HC इजाजत देने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीमा शुल्क संबंधी मामले का सामना कर रहे एक अफगान नागरिक को अपने परिवार की देखभाल के लिए अफगानिस्तान जाने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके देश में मौजूदा परिस्थितियों के चलते उसके वापस आने की संभावना बहुत कम है. कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने और उस पर लगाया गया 13 लाख रुपये का जुर्माना जमा किए बिना उसे भारत छोड़ने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं है.
इस शख्स को अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरने से पहले कुछ दवाएं अवैध रूप से ले जाते हुए एयरपोर्ट से पकड़ा गया था. इसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी. उस पर जब्त सामान की कीमत के अनुरूप अपराध से मुक्ति पाने संबंधी 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. अतिरिक्त आयुक्त (सीमा शुल्क) ने उसपर 13 लाख रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया था. याचिकाकर्ता ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया है. वह इस आधार पर अफगानिस्तान जाना चाहता है कि वहां उसके 11 बच्चे हैं तथा उसकी पहली पत्नी को आतंकवादियों ने मार डाला है. उसने कहा कि उसे अपने परिवार की देखभाल करनी है.
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