30 सितंबर के बाद होंगे रेलकर्मियों के स्थानांतरण, 30 दिसंबर तक रोक के आदेश को रेलवे ने बताया गलत
कोटा। न्यूज़. रेल कर्मचारियों के समयावधि स्थानांतरण 30 सितंबर के बाद होंगे। इससे पहले जारी 30 दिसंबर तक स्थानांतरण पर रोक के आदेश को रेलवे बोर्ड ने गलत बताया है।
बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर डी जोसेफ ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में पहले वाले आदेशों को पूरी तरह से फेंक बताया है। जोसेफ ने कहा कि बोर्ड द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 30 सितंबर तक ही रोक रहेगी। इसके बाद कर्मचारियों के स्थानांतरण हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुरुवार को जारी एक लेटर में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 30 दिसंबर तक रोक की बात सामने आई थी।