बिना रेफर हुए रेलकर्मी निजी अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज, रेलवे ने जारी किए आदेश

बिना रेफर हुए रेलकर्मी निजी अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज, रेलवे ने जारी किए आदेश

बिना रेफर हुए रेलकर्मी निजी अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज, रेलवे ने जारी किए आदेश
कोटा।  आपातकालीन स्थिति में रेल कर्मचारी अब बिना रेफर हुए भी अपना इलाज अनुबंधित निजी अस्पतालों में करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा मंगलवार को इसके आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि इलाज के लिए कर्मचारी के पास उम्मीद कार्ड होना जरूरी है। कार्ड होने पर निजी अस्पताल कर्मचारी के इलाज के लिए मना नहीं कर सकेंगे। साथ ही निजी अस्पतालों की यह जिम्मेदारी भी होगी कि वह मरीज की खबर 24 घंटे के भीतर रेलवे अस्पताल को दें।
कर्मचारियों के अलावा यह सुविधा सेवानिवृत्त और उनके परिजनों को भी मिल सकेगी। आदेशों में कहा गया है कि इससे पहले के सभी आदेशों को रद्द माना जाए।
पहले भी थी सुविधा
आपातकालीन स्थिति में कर्मचारियों को अनुबंधित निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा पहले भी थी। लेकिन इसकी सूचना कर्मचारी के परिजनों को रेलवे अस्पताल को देनी होती थी। कई बार निजी अस्पताल वाले इलाज के लिए भी मना कर देते थे। ऐसे में कर्मचारी को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था। नए आदेश के बाद अब निजी अस्पताल वाले ऐसा नहीं कर सकेंगे। साथ ही कर्मचारियों के परिजनों को रेलवे अस्पताल को सूचना देने के झंझट से भी मुक्ति मिली है।

G News Portal G News Portal
16 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.