राषनकार्ड में आधार सीडिंग 10 दिसम्बर तक

राषनकार्ड में आधार सीडिंग 10 दिसम्बर तक

राषनकार्ड में आधार सीडिंग 10 दिसम्बर तक
सवाई माधोपुर 4 दिसम्बर। वन नेषन वन राषनकार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। इसकी तिथि को 10 दिसम्बर तक बढा दिया गया है।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किषन ने बताया कि जिले मे आधार सीडिंग के कार्य में उचित मूल्य दुकानदार तथा ई-मित्र संचालक मुख्य भूमिका निभा रहे है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदारों की सहायता से गांव मे स्थित या नजदीकी ई-मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राषन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग निःषुल्क करवा सकते है। आधार कार्ड सीडिंग कार्य के लिए उचित मूल्य दुकानदारों एवं ई-मित्र संचालकों को विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की प्रविष्टि के लिए 1-1 रूपये का भुगतान किया जावेगा।
उपभोक्ताओं के राषनकार्ड मंे आधार सीडिंग के बाद वन नेषन वन राषनकार्ड योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य जिले से बाहर मजदूरी अथवा षिक्षा के लिये माईग्रेट करता है तो वहां पर भी उचित मूल्य की दुकान से राषन सामग्री प्राप्त कर सकेगा। वन नेषन वन राषनकार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए आधार सीडिंग का कार्य करवाया जा रहा है। षेष रहे लाभार्थियों को आधार सीडिंग से जोडने के लिये 10 दिसम्बर तक कार्यवाही की जायेगी।
जिले मे आधार सीडिंग कार्य के तहत उपभोक्ताओं के राषनकार्डो मे जिन सदस्यों का आधार कार्ड सीड नही है उनकी सूची जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार को अपना आधार कार्ड नं. व मोबाईल नं. की सूचना उपलब्ध करवायेंगे। उचित मूल्य दुकानदार इन सूचियों को ई-मित्र पर उपलब्ध करवाकर वंचित सदस्यों के आधार सीडिंग करवाना सुनिष्चित करेगे। इसके लिये जिले मे समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने क्षेत्र के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर ने सम्बन्धित अधिकारी, उचित मूल्य दुकानदार एवं ई-मित्र कियोस्कधारी इसे अभियान व मिषन मोड मे लेकर कार्य सम्पादित करना सुनिष्चित करेंगे। यह कार्य उपभोक्ता के लिये निःषुल्क है, उन्हें इस कार्य के लिये कोई राषि नही देनी है। यदि कोई उचित मूल्य दुकानदार/ई-मित्र धारक इस कार्य के लिये राषि लेता है तो उसके विरूद्व सक्षम अधिकारी द्वारा सख्त कार्यवाही की जावेगी। इसमे किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाष्त नही की जावेगी।

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