कार्यवाही: निर्णय के अधीन रहेंगी लेक्चरर भर्ती-2018 की नियुक्तियां

कार्यवाही: निर्णय के अधीन रहेंगी लेक्चरर भर्ती-2018 की नियुक्तियां

कार्यवाही: निर्णय के अधीन रहेंगी लेक्चरर भर्ती-2018 की नियुक्तियां

हाईकोर्ट ने स्कूल लेक्चरर भर्ती: 2018 की राजनीति विज्ञान के लेक्चरर पद पर होने वाली नियुक्तियों व काउंसलिंग को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है….

 

बीकानेर।
हाईकोर्ट ने स्कूल लेक्चरर भर्ती: 2018 की राजनीति विज्ञान के लेक्चरर पद पर होने वाली नियुक्तियों व काउंसलिंग को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। कोर्ट ने सरकार व आरपीएससी से 17 फरवरी तक जवाब मांगा है। अदालत ने यह निर्देश हेमराज रोदिया की याचिका पर दिया। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया प्रार्थी ने राजनीति विज्ञान में एससी वर्ग से भाग लिया था। लिखित के बाद उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी गईं। मुख्य परिणाम में प्रार्थी को बाहर कर दिया। जबकि एससी की कट ऑफ 179 अंक थी और प्रार्थी को दूसरी सूची में 246 नंबर पर रखा गया।

हाईकोर्ट ने स्कूल लेक्चरर भर्ती: 2018 की राजनीति विज्ञान के लेक्चरर पद पर होने वाली नियुक्तियों व काउंसलिंग को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। कोर्ट ने सरकार व आरपीएससी से 17 फरवरी तक जवाब मांगा है। अदालत ने यह निर्देश हेमराज रोदिया की याचिका पर दिया। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया प्रार्थी ने राजनीति विज्ञान में एससी वर्ग से भाग लिया था। लिखित के बाद उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी गईं। मुख्य परिणाम में प्रार्थी को बाहर कर दिया। जबकि एससी की कट ऑफ 179 अंक थी और प्रार्थी को दूसरी सूची में 246 नंबर पर रखा गया।

 

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