सरिस्का में वनभूमि पर संचालित होटल मामलों में न्यायालय के निर्णय के बाद हो सकेगी कार्यवाही – वन राज्य मंत्री

सरिस्का में वनभूमि पर संचालित होटल मामलों में न्यायालय के निर्णय के बाद हो सकेगी कार्यवाही – वन राज्य मंत्री

सरिस्का में वनभूमि पर संचालित होटल मामलों में न्यायालय के निर्णय के बाद हो सकेगी कार्यवाही – वन राज्य मंत्री
जयपुर, 12 फरवरी। वन राज्य मंत्री श्री सुखराम विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में होटल सरिस्का पैलेस, टाइगर हेवन तथा अमन बाग रिसोर्ट के पूर्ण या आंशिक रूप से वन भूमि पर संचालित होने के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात् ही किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी।
श्री विश्नोई प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि होटल सरिस्का पैलेस अलवर महाराजा का था, जिसे उन्होंने 1972 में योगेश सिंह को बेच दिया था। तत्पश्चात् योगेश सिंह द्वारा 1982 में इसे मैसर्स शिब्बा व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया। इस मामले की न्यायालय में सुनवाई की तारीख 17 मार्च 2021 को नियत की है। इसी प्रकार टाइगर हेवन अमराका बास प्रकरण भी संभागीय आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई की तारीख 16 फरवरी 2021 को नियत है।
उन्होंने बताया कि अमन बाग रिसोर्ट, अजबगढ़ मामले में भी उच्च न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। इसकी सुनवाई 2 फरवरी 2021 को की गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा 4 सप्ताह का समय दिया गया है।
इससे पहले विधायक श्री जगसी राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री विश्नोई ने सरिस्का अभ्यारणय क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से संचालित होटल एवं रिसोर्ट से संबंधित वन भूमि एवं की गई कार्यवाही तथा मैसर्स शिब्बा व्हील्स प्रा.लि. द्वारा अवैध रूप से संचालित होटल पर की गई कार्यवाही संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखा।

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