बीमा अवधि में दुर्घटना होने पर ही मिल सकेगा क्लेम -सहकारिता मंत्री

बीमा अवधि में दुर्घटना होने पर ही मिल सकेगा क्लेम -सहकारिता मंत्री

बीमा अवधि में दुर्घटना होने पर ही मिल सकेगा क्लेम -सहकारिता मंत्री
राजस्थान
सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना  ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों का ऋण वितरण के समय किये जाने वाले ग्रामीण दुर्घटना बीमा एक वर्ष के लिए किया जाता है। बीमा कम्पनी द्वारा जिस अवधि के लिए दुर्घटना बीमा किया गया है, उस अवधि में ही दुर्घटना होने पर कम्पनी द्वारा क्लेम की राशि दी जाएगी।
श्री आंजना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बीमा कम्पनी का टर्म खत्म होने के बाद दूसरी कम्पनी के साथ एग्रीमेंट होने में कुछ समय का अंतराल आने के कारण इस अवधि में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानों को दुर्घटना बीमा का क्लेम नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट प्रक्रिया में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस मामले की जांच के लिए समिति भी बना दी गई है।
इससे पहले विधायक श्री पब्बाराम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री आंजना ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य को ऋण वितरण के समय राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से जोडा जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष (2020-2021) जोधपुर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 82664 किसानों का बीमा किया गया है। उन्होंने बीमित कृषकों की सूची का विवरण सदन के पटल पर रखा।

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