आवेदन करने वाले हर किसान को फसली ऋण वितरित – सहकारिता मंत्री

आवेदन करने वाले हर किसान को फसली ऋण वितरित – सहकारिता मंत्री

आवेदन करने वाले हर किसान को फसली ऋण वितरित
– सहकारिता मंत्री
जयपुर, 18 मार्च। सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि फसली ऋण के लिए जिन किसानों के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी को फसली ऋण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर साल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है।
श्री आंजना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी अधिकतम क्रे्रडिट लिमिट ( MCL )के आधार पर ऋण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 17 बैंकों में ऋण देने की सुविधा है तथा बैंक द्वारा अपनी सुविधानुसार ऋण की सीमा तय की जाती है। उन्होंने बताया कि फसली ऋण 6-6 माह में रबी व खरीफ की फसल के आधार पर दिया जाता है। फसल पकने के बाद ऋण वसूल किया जाता है तथा नई फसल के खाद-बीज आदि के लिए फिर से ऋण दिया जाता है।
इससे पहले विधायक श्री अमृतलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री आंजना ने बताया कि सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 अन्तर्गत कृषक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का आहरण हेतु संबंधित बैंक शाखा से स्वीकृत फसली ऋण के नकद आहरण पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने समिति में एफआईजी के माध्यम से आहरण के मामले में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों  को अपने खातों से राशि निकालने के सम्बंध में सीमा निर्धारण का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि जिन बैंकों द्वारा एफआईजी के माध्यम से एक कार्य दिवस में राशि निकालने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी है, ऎसे बैंकों में निर्धारित सीमा से अधिक राशि एफआईजी के माध्यम से निकालने के लिए अगले एवं अन्य कार्य दिवस में पुनः प्रक्रिया से गुजरना पडता है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराडा, झल्लारा, सेमारी व जयसमंद पंचायत समिति क्षेत्र में कुल  369 ऎसे किसान है, जिन्हें 60 हजार रुपये से अधिक ऋण स्वीकृत किया गया है। इन क्षेत्रों में वर्ष 2018 में 8225, वर्ष 2019 में 12467 एवं वर्ष 2020 में 16040 किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हेंं लाभान्वित किया गया।
उन्होंने बताया कि सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 अन्तर्गत उक्त प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत कृषक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का आहरण समिति में एफआईजी के माध्यम से, रूपै किसान डेबिट कार्ड के माध्यम से एटीएम मशीन से अथवा सम्बन्धित बैंक शाखा से नकद आहरित कर सकता है।

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