राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों का नियत समयावधि में निस्तारण – जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों का नियत समयावधि में निस्तारण – जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों का नियत समयावधि में निस्तारण
– जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री
जयपुर, 1 मार्च। जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आमजन की परिवेदनाओं का निराकरण विभागवार, विषयवार निर्धारित अधिकारी द्वारा नियत समय सीमा में किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नियत समयावधि में निराकरण न होने की स्थिति में परिवेदना संबंधित उच्चतर अधिकारी को स्वतः अग्रेषित होने का प्रावधान है। उच्चतर अधिकारी द्वारा ऎसी परिवेदना के समाधान के लिए कार्यवाही की जाती है।
प्रश्नकाल के दौरान श्री मोहम्मद ने विधायक श्री जगसीराम के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि ई-स्टाम्प को मोबाईल ऎप से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव पंजीयन एवं मुद्राक विभाग के स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। जन स्वास्थ्य अभियान्ति्रकी विभाग द्वारा पानी के जल संबंध ऑनलाईन करने की शुरूआत पायलट बेसिस पर मालवीय नगर उपखंड जयपुर में की गई है।
उन्होंने बताया कि विद्युत वितरण निगमों द्वारा सभी श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों के लिए ऑनलाईन आवेदन की सुविधा मोबाईल ऎप (ऊर्जा सारथी, बिजली मित्र एवं विद्युत साथी ऎप) पर उपलब्ध है। आर.टी.आई. आवेदन ऑनलाईन किये जाने के लिए आर.टी.आई. पोर्टल एवं परिवेदनाओं को ऑनलाईन किये जाने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल संचालित किया जा रहा है।
जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के अधिसूचित समय-सीमा में प्रदान नहीं किये जाने पर अपील प्रकरण में द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।

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